जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ | दिनांक 19 फरवरी 2026परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण रोक

सीजी पंचायत न्यूज़ 24/7
जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ | दिनांक 19 फरवरी 2026परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण रोक

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जांजगीर-चांपा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में आयोजित हो रही स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) के उपयोग पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की तैयारी एवं परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 तथा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत यह आदेश प्रभावशील किया गया है।
🔹 क्या है आदेश में उल्लेख?
जिले की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्व अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
विशेष परिस्थितियों में शासकीय कार्य हेतु अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) द्वारा दी जा सकेगी।
किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दण्डात्मक कार्रवाई (जप्ती आदि) की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
🔹 किन-किन अधिकारियों को भेजा गया आदेश?
यह आदेश संभागायुक्त बिलासपुर, पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकारियों एवं जनसंपर्क विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से अपील की है कि परीक्षा अवधि के दौरान नियमों का पालन करते हुए विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखें और प्रशासन का सहयोग करें।
📢 सीजी पंचायत न्यूज़ 24/7 आपसे अपील करता है कि परीक्षा अवधि में शांति बनाए रखें और नियमों का पालन करें।


