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जिले में अवैध खनिज परिवहन पर कड़ी कार्रवाई, 6 वाहन जप्त, अर्थदंड की कार्रवाई प्रारंभ

जिले में अवैध खनिज परिवहन पर कड़ी कार्रवाई, 6 वाहन जप्त, अर्थदंड की कार्रवाई प्रारंभ   

कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) के निर्देशन में जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। इसी कड़ी में दिनांक 23 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान चलाकर खनिज विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर निगरानी रखते हुए अवैध रूप से खनिज परिवहन करते पाए गए वाहनों को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

अभियान के तहत कुल 06 वाहनों को जप्त किया गया, जिनमें रेत से भरे 04 वाहन, ईंट से भरा 01 वाहन एवं चूना पत्थर से भरा 01 वाहन शामिल है। सभी वाहनों को नियमानुसार जप्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। संबंधित वाहन चालकों एवं संचालकों के विरुद्ध अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

खनिज विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 21 से 23-ख के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। उक्त प्रकरणों में कुल 1,63,250 रुपये (एक लाख तिरसठ हजार दो सौ पचास रुपये) की अर्थदंड राशि निर्धारित की गई है, जिसकी वसूली की प्रक्रिया प्रचलन में है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से निरीक्षण एवं निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जिले में खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके और शासन के राजस्व की हानि न हो।

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